नागरिकों को परेशान करने वाले आवारा कुत्ते और पक्षियों को मारने का कानून नहीं है : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नागरिकों को परेशान करने वाले आवारा कुत्तों और पक्षियों को मारने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो स्थानीय प्रशासन को आवारा कुत्तों और पक्षियों को मारने का अधिकार देता हो। इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के आदेश कोर्ट को नहीं दिए जा सकते।
अधिवक्ता मनोज कुमार दुबे ने इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई है कि अदालत लखनऊ नगर निगम को आवारा कुत्तों और पक्षियों को मारने का आदेश दे जो नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। आवारा कुत्तों और पक्षियों को मारने के लिए स्थानीय प्रशासन को अधिकार देने वाला कोई कानून नहीं है। इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।